✿➺ सवाल
क्या नाबालिग बच्चे को सोने चांदी के जेवर जैसे चेन, लोकित अंगूठी वग़ैरह पहना सकते है या नही ?
❀➺ जवाब
अगर बच्चे से मुराद लड़का है तो सिर्फ चाँदी की सवा चार माशा की अंगूठी के सिवा कुछ भी जाइज़ नही, और लड़की है तो सोने चाँदी मे सब जाइज़ है, और बच्चे (लड़के) को जिसने पहनाया वो गुनहगार होगा, मसलन औरत ने पहनाए तो वो गनहगार. और मर्द ने क़दरत रखने के बा-वजद ना रोका या खुद भी राज़ी था तो वो भी गुनहगार।
✍🏻 इसी तरह मुफ़्ती अमजद अली साहिब ने बहारे शरीअत जिल्द:3, सफा:428 पर लिखा है लड़को को सोने चांदी के जेवर पहनाना हराम है, और जिसने पहनाया वो गुनहगार होगा
✍🏻 मिश्कात शरीफ की हदीस मे है हज़रत मालिक ने फरमाया - मुझे खबर पहुँची है, की हुजूर ने सोने की अंगूठी पहनने से मना फरमाया, तो मे इसे बड़े, छोटे मर्दो के लिए नापसंद करता है
इस हदीस की शरह ब्यान फरमाते हुए मुफ़्ती अहमद यार खान नईमी साहिब मीरात शरह मिश्कात जिल्द:6, सफा:135, पर फरमाते हैं यूँ ही चाँदी भी छोटे बच्चो लड़को को ना पहनाई जाए, सिवा सवा चार माशा की अंगूठी के, खुलासा ये है की सोने चाँदी का ज़ेवर बालिग़ मर्दो की तरह, नाबालिग लड़को को पहनाना हराम है, मगर इसका जुर्म पहनाने वाले अज़ीज़ों पर होगा, की नासमझ बच्चे शरई अहकाम के मुकल्लफ नही।
📚ह़वाला पर्दादारी, सफा नं.63
✒️मौलाना अब्दुल लतीफ नईमी रज़वी क़ादरी बड़ा रहुवा बायसी पूर्णियाँ बिहार
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